पीएम किसान रिफंड कैसे जमा करें : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, जो किसान शासकीय नौकरी, आयकर दाता या अन्य कारणों से अपात्र पाए गए हैं, उन्हें भारत सरकार से योजना के हिस्से के रूप में मिले धन को वापस करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जांच के अनुसार, देश के करोड़ों किसान अपात्र पाये गये है। ऐसे कई मामले हैं जिनमें पति-पत्नी दोनों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। अपात्र पाए जाने वालों में कई लोग शामिल हैं जो आयकर दाखिल करते थे, शासकीय नौकरी में थे या अन्य कारणों से अपात्र थे। योजना के तहत अपात्र किसानों को पूर्व में दिये गये पैसे की वसूली की जायेगी।
पीएम किसान रिफंड कैसे जमा करें (PMKISAN Refund Process)
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अपात्र राशि की धन वापसी दो तरीकों से किया जा सकता है:-
- विभाग/राज्य/जिला/ब्लॉक या किसी अन्य माध्यम के पोर्टल से
- pmkisan.gov.in पोर्टल के माध्यम से
नोट:- pmkisan.gov.in पोर्टल के माध्यम से की गयी धन वापसी के बाद वशुली पूर्ण हो जाएगी लेकिन विभाग/राज्य/जिला/ब्लॉक या किसी अन्य माध्यम के पोर्टल से धन वापसी करने के बाद pmkisan.gov.in पोर्टल पर उसे जब तक अपडेट नहीं किया जायेगा तब तक धन वापसी लांबित रहेगा।
मध्यप्रदेश में पीएम किसान रिफंड SBI Collect के माध्यम से भी जमा किया जा सकता है लेकिन वहा से जमा करने के बाद pmkisan.gov.in पोर्टल पर उसकी जानकारी अपडेट करने के बाद ही वसूली पूर्ण रूप से बंद होगी।
SBI Collect के माध्यम से PM किसान रिफंड की पूर्ण जानकारी यहाँ से लें
अपात्र किसान द्वारा धन वापसी की चरण दर चरण प्रक्रिया:-
1. pmkisan.gov.in पोर्टल के माध्यम से रिफंड करें
चरण-1: सबसे पहले pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर जाएं
चरण-2: Online Refund पर क्लिक करें
पीएम किसान सम्मान निधि योजना: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
चरण-3: “If not paid earlier then select this option to refund the amount online now” इस आप्शन पर टिक करें
चरण-4: आधार संख्या, खाता संख्या या मोबाइल नंबर में से किसी एक और कैप्चा कोड डालकर डेटा प्राप्त करें
चरण-5: जितनी किस्त वापस करनी हो उन किस्तों पर टिक करें एवं ईमेल और मोबाइल नं. डालकर “Process Online Payment” बटन पर क्लिक करें
चरण-6: डिटेल कन्फर्म कर “Confirm” बटन पर क्लिक करें
चरण-6: नेटबैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एवं यूपीआई का चुनाव कर भुगतान करें
2. विभाग/राज्य/जिला/ब्लॉक या किसी अन्य माध्यम के पोर्टल से रिफंड करें
विभाग/राज्य/जिला/ब्लॉक या किसी अन्य माध्यम के पोर्टल से रिफंड करने के बाद उसे pmkisan.gov.in पोर्टल पर अपडेट करना होता है जिसके बाद पूरी तरह से पेंडेंसी हट जाती है जिसकी चरण दर चरण जानकारी नीचे दी जा रही है:-
चरण-1: सबसे पहले pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर जाएं
चरण-2: Online Refund पर क्लिक करें
चरण-3: “If already paid due refund to the department/State/District/Block or by any other means” इस आप्शन पर टिक करें
चरण-4: आधार संख्या, खाता संख्या या मोबाइल नंबर में से किसी एक और कैप्चा कोड डालकर डेटा प्राप्त करें
चरण-4: आधार संख्या, खाता संख्या या मोबाइल नंबर में से किसी एक और कैप्चा कोड डालकर डेटा प्राप्त करें
चरण-5: इसके बाद यहाँ दो आप्शन मिलते है 1. Refund Submitted to State/ District/ Block? 2. Refund Submitted to Bharat Kosh? आपने जिस भी पोर्टल के माध्यम जमा किया है उस आप्शन का चुनाव करें
1. “Refund Submitted to State/ District/ Block?” इस आप्शन का चुनाव करने के बाद
Refund Mode : रिफंड मोड का चुनाव करें
Cheque No. / DD No./ UTR No. /UPI No : यहाँ पेमेंट का रिफरेन्स नं. डालें
Upload Acknowledge Receipt : यहाँ पेमेंट रिसीप्ट अपलोड करें
इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें
2. “Refund Submitted to Bharat Kosh?” इस आप्शन का चुनाव करने के बाद From Account No, From IFSC Code, To Account No, To IFSC Code, UTR No डालकर सबमिट करें
चरण-6 इसके बाद “Record submitted successfully” का मैसेज आयेगा OK बटन पर क्लिक करें आपका रिफंड पूर्ण हो जायेगा
पीएम किसान योजना में आपत्रता का कारण
- भूमि उपयोग कृषि भिन्न प्रयोजन
- संस्थागत भूमि-स्वामी
- भूत-पूर्व और वर्तमान में संवैधानिक पदों पर पदस्थ
- भूत-पूर्व और वर्तमान में पदस्थ मंत्री/ राज्य मंत्री, लोक सभा/ राज्य सभा/ राज्य विधानसभा/ राज्य विधान परिषद के पूर्व / वर्तमान सदस्य, भूत-पूर्व और वर्तमान नगरनिगम के महापौर, भूत-पूर्व और वर्तमान जिला पंचायत के अध्यक्ष
- केंद्रीय/ राज्य सरकार के मंत्रालयों/ कार्यालयों/ विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय/ स्वायत्त संस्थान और सरकार के अधीन स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी। (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
- सभी रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन 10,000 / -रु या उससे अधिक है। (उपरोक्त श्रेणी 2.4.1 (सी) के मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
- अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति
- डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत व्यक्ति हैं या अभ्यासरत