पटवारी संविलियन नीति वर्ष 2022 ऑनलाइन आवेदन

पटवारी संविलियन नीति वर्ष 2022 ऑनलाइन आवेदन

पटवारी संविलियन नीति वर्ष 2022 ऑनलाइन आवेदन: पटवारी जिला स्तरीय संवर्ग है, पटवारियों के एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण नहीं हो सकते, अत: अपरिहार्य परिस्थितियों में पटवारियों को एक जिले से दूसरे जिले में संविलियन हेतु निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है :

1. आवदेन हेतु पात्रता की शर्ते –

  • 1.1 इस नीति के अंतर्गत पटवारी परीक्षा 2017 के रिजल्ट दिनांक 26.03.2018 के पूर्व नियुक्त पटवारी अंतर्जिला संविलयन हेतु ही पात्र होंगे।
  • 1.2 दिनांक 26.3.2018 के पश्चात नियुक्त पटवारी निम्न शर्तों के अधीन पात्र होंगे :
    • 1.2.1 पटवारी की पत्नि /पति यदि शासकीय कर्मचारी है, उनकी एक ही जिले में पदस्थापना के मामले में।
    • 1.2.2 महिला अथवा गंभीर बीमारियों यथा कैंसर, किडनी डायलिसिस, ओपन हार्ट सर्जरी से ग्रसित पटवारी अथवा पटवारी के परिवार मे कोविड बीमारी से माता/पिता/पति/पत्नि की मृत्यु होने के मामले में।
    • 1.2.3 आपसी स्थानांतरण के मामलों में प्राप्त आवेदन, वांछित स्थान पर आवेदनकर्ता के वर्ग में पद रिक्त होने पर। ऐसे पटवारी जिनके विरुद्ध लोकायुक्त /आपराधिक प्रकरण प्रचलित है, वह अपात्रता की श्रेणी में आयेंगे।

2. आवेदन हेतु प्रक्रिया –

  • 2.1 आयक्त भू-अभिलेख द्वारा आवेदन ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे । विशेष परिस्थितियों मे यदि किसी पात्र आवेदक दवारा ऑनलाईन आवेदन दर्ज नही किया जाता है तो आयुक्त भू-अभिलेख म.प्र. दवारा आवेदक से आनलाईन आवेदन प्राप्त किया जायेगा।
  • 2.2 आवेदक को अपने आवेदन के साथ इस नीति के उपरोक्त बिन्दु क्र. 1 के अंतर्गत पात्रता का आधार सम्मिलित करना होगा।
  • 2.3 अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे।

3. संवीक्षा एवं विनिश्चय –

  • 3.1 आवेदन पत्रों की संवीक्षा उपरांत संविलयन हेतु पात्र आवेदकों की सूची आयुक्त भूअभिलेख म.प्र. द्वारा तैयार की जायेगी।
  • 3.2 पटवारियों के आपसी संविलियन के आवेदन एवं 40% से अधिक दिव्यांगता के आवेदन को अंतर्जिला (नई नीति, संदर्भित पत्र की कण्डिका 4.2 अनुसार) संविलियन के लिये प्राथमिकता होगी ।
  • 3.3 संविलयन आदेश राज्य शासन के अनुमोदन से आयुक्त भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त म.प्र. द्वारा जारी किये जायेंगे।

4. संवीक्षा की शर्ते

  • 4.1 जिस जिले में संविलयन चाहा गया है, उस जिले में संबंधित वर्ग के रिक्त पद उपलब्ध होने की स्थिति में ही संविलयन किया जायेगा।
  • 4.2 आरक्षण के प्रावधानों एवं जिला आरक्षण रोस्टर के परिपालन में ही संविलयन किया जा सकेगा। यथा अनारक्षित वर्ग के पटवारी का संविलयन अनारक्षित वर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध ही किया जा सकेगा।

5. संविलयन स्थल पर पटवारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जाना

  • 5.1 आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर पटवारी को संविलयन किये गये जिले में उपस्थिति देनी होगी।
  • 5.2 जिले के अंदर पदस्थापना जिला कलेक्टर द्वारा की जावेगी। परन्तु किसी भी पटवारी को उसके गृह तहसील में पदस्थ नही किया जायेगा।
  • 5.3 संविलयन आदेश में किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी।

6. आवश्यक शर्ते –

  • 6.1 संविलयन पर एक बार जिला आवंटित हो जाने पर पुनः जिला परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।
  • 6.2 पटवारी द्वारा नये जिले मे पदभार ग्रहण करने पर उस जिले में वरिष्ठता की गणना संवर्ग में प्रथम नियुक्ति दिनांक से की जायेगी।
  • 6.3 पटवारी को एक बार ही जिला आवंटित हो जाने पर उसे उस जिले मे अनिवार्यतः उपस्थिति देनी होगी।
  • 6.4 जिले मे स्वीकत पदों से अधिक एवं आरक्षण नियमों के विपरीत पदस्थापना नही की जायेगी।

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पटवारी संविलियन ऑनलाइन आवेदन लिंक

पटवारी संविलियन का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की लिंक saara पोर्टल पर पटवारी लॉग इन पर उपलब्ध है जो अभी निष्क्रिय है अगले कुछ दिनों में इसे सक्रिय कर दिया जायेगा जहाँ से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।

saara में लॉग इन करने के बाद इस लिंक को खोलें
पटवारी संविलियन ऑनलाइन आवेदन लिंक

Link:- https://saara.mp.gov.in/saaraweb/Patwari/PTransfer.aspx

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