भूमि/खेत का ऑनलाइन सीमांकन
भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग के अधिकारियो द्वारा किया जाता है जिसमे किसी भी खेत की सीमाए निर्धारित की जाति है और आवेदक/कृषक को बताई जाती है। इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है एवं कई बार सीमांकन नहीं हो पाता है। ज्यादातर सीमांकन रबी फसल निकलने के बाद गर्मियों में किया जाता है लगभग अप्रैल से जून तक बाकी महीनों में सीमांकन कार्य बंद रहता है। पटवारी-जी (patwarig.com) की टीम द्वारा भूमि/खेत का ऑनलाइन सीमांकन मध्य प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा जरी सेटेलाइट नक्शा का उपयोग करके वर्ष के 12 महीनो किया जाता है।
अपने खेत या भूमि का ऑनलाइन सीमांकन करवायें
अब आप अपने खेत/भूमि का ऑनलाइन सीमांकन पटवारी-जी (patwarig.com) के माध्यम से वर्ष के किसी भी महीने में करवा सकते है, ऑनलाइन सीमांकन से आप निम्न जानकारी प्राप्त कर सकते है:-
- आपके खेत का रकबा खसरा/खतौनी में दर्ज रकबा के बराबर या उससे कम या ज्यादा है, यदि कम या ज्यादा है तो कितना कम या ज्यादा है।
- क्या आपके खेत की सीमायें राजस्व ग्राम के नक्शे के अनुसार है या नहीं।
- क्या आप जिस खेत में काबिज है उसका मिलान राजस्व ग्राम के नक्शे से हो रहा है या नहीं।
- ऋण-पुस्तिका (खाता डायरी) में दर्ज सर्वे नम्बरों की लोकेशन राजस्व ग्राम के नक्शे अनुसार ज्ञात करना।
- आपके खेत में किस-किस का अतिक्रमण है या आपने ही तो नहीं किसी का अतिक्रमण कर रखा है।
- इस सीमांकन के आधार पर आप निर्णय ले पाएंगे की आधिकारिक सीमांकन (शासकीय सीमांकन) कराये या नहीं।
सीमांकन आवेदन करने से पहले निम्न बातों का ध्यान रखें:-
- यह सीमांकन आवेदक/कृषक के स्वयं के जानकारी हेतु है इसके आधार पर किसी न्यायालय/कोर्ट या किसी अन्य न्यायिक प्रक्रिया में दावा नहीं किया जा सकता।
- यदि आवेदित सर्वे नम्बर का नक्शा तरमीम नहीं है तो उसका सीमांकन नहीं किया जा सकेगा।
- यदि आवेदित भूमि घने वृक्षों से घिरा हुआ है तो उसका ऑनलाइन सीमांकन नहीं किया जा सकता है।