मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 17 सितंबर से 31 अक्टूबर 2022
मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 17 सितंबर से 31 अक्टूबर 2022: तक भारत सरकार और राज्य सरकार की चिन्हित हितग्राहीमूलक योजनाओं में शत-प्रतिशत सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए “मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान” का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य सरकार विकास, जनकल्याण और सुराज के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों का पूरा लाभ उसके वास्तविक रूप से पात्र हितग्राही तक समय-सीमा में पहुंचे, यही सुशासन का मूल ध्येय है। राज्य सरकार द्वारा इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्णय लिया गया है कि दिनांक 17 सितंबर, 2022 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 तक विशेष अभियान चलाकर भारत सरकार एवं राज्य शासन की चिन्हित हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को प्रदान कर इन योजनाओं में शत-प्रतिशत सैचुरेशन लाया जावे, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही संबंधित योजना के लाभ से वंचित न रहे। अभियान के प्रभावी, सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं
अभियान के विषय में प्रमुख बिन्दु
- अभियान का नाम मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान होगा। दिनांक 17 सितंबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक संपूर्ण प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चलाया जाएगा।
- जिले में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का नेतृत्व जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। जिला कलेक्टर, जिले के प्रभारी मंत्री से चर्चा कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए जिले में अभियान की रूपरेखा तैयार करेंगे।
- ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए यथास्थिति जिला मुख्यालय के आयुक्त, नगर पालिक निगम/अपर कलेक्टर/मुख्य नगर पालिका अधिकारी (कलेक्टर द्वारा निर्धारित अनुसार) मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के लिए जिले के नोडल अधिकारी के रूप में नामांकित किए जाएं।
- मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही सी.एम. हैल्पलाईन पोर्टल के माध्यम से की जानी है। पोर्टल में एक पृथक माड्यूल तैयार कर अधिकारियों एवं . नागरिकों के लिए लॉगिन क्रियेट करने की सुविधा दी गई है। पोर्टल का यूजर मैनुअल भी जरी किया गया है।
- मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार की जिन फ्लैगशिप हितग्राहीमूलक योजनाओं का चिन्हांकन किया गया है, उनकी सूची नीचे दी गयी है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के माध्यम से इनसभी योजनाओं में 100% सेचुरेशन लाया जाएगा।
- सेचुरेशन से अभिप्राय है सभी पात्र हितग्राहियों को संबंधित चिन्हांकित योजना का लाभ देना। परन्तु ऐसी हितग्राहीमूलक योजनाएं जो लक्ष्य आधारित हैं, अर्थात जिनमें शासन स्तर से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, में लक्ष्य के अनुसार ही हितलाभ प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।
सर्वे दलों का गठन एवं सर्वे कार्य
- प्रत्येक जिले में चिन्हित योजनाओं का लाभ लेने से छूट गए हितग्राहियों की पहचान हेतु प्रत्येक ग्राम एवं शहरी वार्ड में सर्वे दल बनाकर भेजे जाएंगे। सर्वे दलों का गठन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। सर्वे दल घर-घर जाकर सर्वे करेंगे और चिन्हित योजनाओं के अंतर्गत प्रदत्त लाभों का सत्यापन कर गैप की पहचान करेंगे। सर्वे के पर्यवेक्षण के लिए जिला कलेक्टर्स द्वारा जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारियों की तैनाती कीजाएगी। सर्वे का कार्य शिविर आयोजन के पूर्व अनिवार्य रूप से संपन्न कर लिया जाए।
- मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सर्वे दल के सदस्यों को मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के संचालन तथा पोर्टल पर ऐन्ट्री का प्रशिक्षण जिला स्तर पर दिया जावेगा।
हितग्राहियों की जानकारी की पोर्टल पर ऐन्ट्री
- सर्वे दलों के माध्यम से संभावित हितग्राहियों के जो आवेदन प्राप्त होते हैं, उन्हें पोर्टल पर दर्ज कराया जाएगा। इसके लिए पोर्टल पर अधिकारी लॉगिन सुविधा प्रदान की गई
- नागरिक भी अपने आवेदन स्वयं लॉगिन कर पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए पोर्टल में पृथक से सुविधा दी गई है।
ग्राम पंचायत एवं शहरी वार्ड स्तर पर शिविरों का आयोजन
- दिनांक 17 सितंबर, 2022 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 के मध्य प्रत्येक जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं प्रत्येक शहरी वार्ड स्तर पर 2 शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों के आयोजन की तिथि एवं स्थान आदि के संबंध में जिले के प्रभारी मंत्री से परामर्श कर अंतिम निर्णय स्थानीय स्तर पर लिया जाएगा।
- शिविरों के आयोजन के लिए जिला कलेक्टर्स द्वारा रोस्टर्स का निर्धारण किया जाएगा। प्रत्येक शिविर के पंजीयन की कार्यवाही पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत/शहरी वार्ड स्तर पर शिविर हेतु कलेक्टर द्वारा एक शिविर प्रभारी तथा सहयोगी दल का गठन किया जाएगा। शिविर के सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित आयोजन का उत्तरदायित्व शिविर प्रभारी तथा सहयोगी दल का होगा। शिविर पूर्व सूचना, सभी प्राप्त आवेदनों की पोर्टल में ऐन्ट्री तथा निराकरण हेतु विकासखण्ड/नगरीय निकाय स्तर पर भेजा जाने की कार्यवाही भी यही टीम करेगी।
- शिविरों की मॉनीटरिंग हेतु पर्याप्त संख्या में सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। ऐसेआवेदन जिनकी स्वीकृति ब्लॉक या जिला स्तर या निकाय स्तर से होना है, उनके निराकरण की जिम्मेदारी सेक्टर अधिकारी की होगी।
- शिविर स्थल, शिविर तिथि, शिविर समय एवं शिविर में होने वाली कार्यवाही के संबंध में आम जनता को लगातार सोशल मीडिया एवं अन्य विभिन्न माध्यमों से जानकारी देने एवं प्रचार-प्रसार का कार्य किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक संभावित हितग्राही शिविर स्थल तक पहुंच सकें।
- शिविर में भाग लेने के लिए पोर्टल पर नागरिकों के पंजीयन की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत पोर्टल पर नागरिक शिविर के पूर्व अपनी सुविधानुसार शिविर रोस्टर से शिविर का चयन कर अपना आवेदन पोर्टल पर दर्ज कर सकते है।
- प्रथम शिविर में प्राप्त आवेदनों में से सत्यापन पश्चात् जिन हितग्राहियों के आवेदन का तत्काल निराकरण कर उन्हें मौके पर ही लाभ दिया जा सकता है, ऐसे हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जाएगा। शिविर में प्राप्त होने वाले अथवा शिविर के ठीक पूर्व पोर्टल पर दर्ज होने वाले नवीन आवेदनों को भी विचार में लिया जाएगा और उनका भी यथासंभव उसी दिन निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
- द्वितीय शिविर ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड में उसी स्थान पर एक बार फिर लगाया जाएगा, जहाँ प्रथम शिविर आयोजित किया गया था। द्वितीय शिविर के आयोजन के दौरान प्रथम शिविर में हितलाभ देने हेतु पात्र पाए गए आवेदकों को नियमानुसार स्वीकृति पत्र/हितलाभ प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
- शिविरों के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति को रिमार्क (आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत करने के आधार का विवरण देते हुए) के साथ पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
- सभी जिले यह सुनिश्चित करेंगे कि दोनों शिविरों में प्राप्त आवेदनों का यथासंभव अंतिमनिराकरण 31 अक्टूबर, 2022 अथवा उससे पूर्व अनिवार्य रूप से कर दिया जावे।
अन्य प्रमुख दिशा निर्देश
- आवेदकों को संबंधित योजना का हितलाभ स्थानीय जन-प्रतिनिधियों की उपस्थिति में समारोह पूर्वक प्रदान किया जावे।
- सुनिश्चित किया जाए कि प्रथम एवं द्वितीय चरण के शिविरों के माध्यम से शत-प्रतिशत सेचुरेशन का लक्ष्य हासिल हो जाए। इसमें किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की समाप्ति के पश्चात् सभी जिला कलेक्टर इस विषय का योजनावार प्रमाण-पत्र राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे कि उनके जिले में प्रमाण-पत्र जारी करने तक की स्थिति में प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण हो गया है और उनमें से पात्र पाए गए सभी हितग्राहियों को संबंधित योजना का लाभ प्रदान कर योजना में 100% सेचुरेशन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।
- जिलों के प्रभारी मंत्रीगण अपने स्तर पर मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करेंगे। सभी संभागायुक्त संभाग स्तर पर, जिला कलेक्टर जिला स्तर पर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग स्तर पर मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के संचालन की नियमित समीक्षा, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे।
- उपरोक्त दिशा निर्देशों के अतिरिक्त जिला कलेक्टर्स भी मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार जनहित में समुचित निर्णय ले सकेंगे तथा अपने स्तर पर ऐसे नवाचार एवं पहल भी कर सकेंगे, जिससे अभियान के लक्ष्यों को समय सीमा में प्राप्त करने में सहायता मिले और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को उस योजना का लाभ मिले, जिसकी वह पात्रता रखता है।
- अभियान के दौरान समग्र डेटा-बेस में नागरिकों के eKYC कराए जाने का कार्य भी संपादित किया जाएगा। इसके संबंध में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत फ्लैगशिप हितग्राहीमूलक योजनाओं सूची
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
विभाग | योजनाए |
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1. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | 1. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली |
2. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना | |
2. जनजातीय कार्य विभाग | 3. आहार अनुदान योजना |
3. नगरीय विकास एंव आवास विभाग | 4. शहरी पथ विक्रेताओं को सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार की योजना – पी एम् स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी एम् स्वनिधि) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में. |
4. पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग | 5. स्वच्छ भारत मिशन |
6. मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना | |
5. पशुपालन एवं डेयरी विभाग | 7. किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन) |
6. मत्स्य पालन एवं मछुआ विकास विभाग | 8. मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना |
7. महिला एवं बाल विकास विभाग | 9. लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृति जारी करना |
10. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) | |
11. मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली | |
8. राजस्व विभाग | 12. मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना |
13. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना | |
9. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | 14. आयुष्मान भारत योजना |
10. वित्त | 15. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना |
16. अटल पेंशन योजना | |
17. किसान क्रेडिट कार्ड (कमर्शियल बैंकों के माध्यम से) | |
11. श्रम विभाग | 18. निर्माण श्रमिको का पंजीयन (भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल) |
12. सहकारिता विभाग | 19. किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना |
13. सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग | 20. समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना |
21. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृध्दावस्था पेंशन योजना | |
22. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना | |
23. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना | |
24. नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना | |
25. मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना | |
26. मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना | |
27. मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना | |
28. मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना | |
29. छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना | |
30. दिव्यांग छात्रवृत्ति | |
31. चिकित्सक की अनुशंसा से निःशुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण | |
32. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना | |
14. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम | 33. मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना |
मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाएँ
समस्त पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिये ग्राम पंचायत स्तरीय शिविरों के आयोजन हेतु
नागरिकों के स्तर पर उपलब्ध सुविधाएँ:-
- आगामी शिविरों की जानकारी देखना
- शिविर में ऑनलाइन आवेदन दर्ज करना (Pre-Registraton)
- योजनाओं की जानकारी देखना
नोडल अधिकारी के स्तर पर किये जाने वाले कार्य:-
नोडल अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र): मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
नोडल अधिकारी (शहरी क्षेत्र): आयुक्त, नगर निगम /अपर कलेक्टर /मुख्य नगर पालिका अधिकारी
- कलेक्टर के अनुमोदन से शिविरों के आयोजन हेतु रोस्टर का निर्धारण
- प्रत्येक शिविर के लिये एक प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति
प्रभारी अधिकारी के स्तर पर किये जाने वाले कार्य:-
- शिविर में प्राप्त हये आवेदनों को पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में अपलोड करना
- आवेदनों का निराकरण कर पोर्टल पर अपडेट करना
जिला / विभाग स्तर पर मोनिटरिंग सम्बन्धी कार्य:-
- कमिश्नर/कलेक्टर स्तर: शिविरों की जानकारी, जिले में विभाग/योजना वार प्राप्त आवेदनों की स्थिति
- विभागीय स्तर: प्रदेश में विभाग की योजना वार प्राप्त आवेदनों की स्थिति
शिविरों के आयोजन हेतु रोस्टर का निर्धारण
उत्तरदायित्व:
- नोडल अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र): मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
- नोडल अधिकारी (शहरी क्षेत्र): आयुक्त, नगर निगम/ अपर कलेक्टर/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी
शिविर में प्राप्त हुये आवेदनों को पोर्टल पर दर्ज करना
उत्तरदायित्व: शिविर प्रभारी
आवेदनों का निराकरण कर पोर्टल पर अपडेट करना
उत्तरदायित्व: शिविर प्रभारी
शिविर से संबन्धित रिपोर्ट/डैशबोर्ड
कलेक्टर – जिलेवार रिपोर्ट
कमिश्नर – संभागवार रिपोर्ट
विभागवार रिपोर्ट
Importent Links
⇒ डाउनलोड पत्र क्र./एफ 19-61/2021/1/4 भोपाल दिनांक 05 सितम्बर 2022
⇒ मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान डैशबोर्ड – ऑनलाइन पोर्टल
Aawash or divyangta yojnao ka labh aabhi Tak nahi mila hame is yojnao ka labh chahiye
Shivir me isase sambandhit sare document lekar jaye yadi ap patra hoge to labh milega
शिविर आयोजित कहा ,?
प्रत्येक ग्राम पंचायत में 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 2 बार