भूमि का व्यपवर्तन या डायवर्सन (Diversion) से संबंधित सामान्य प्रश्न एवं उत्तर

भूमि का व्यपवर्तन या डायवर्सन (Diversion) से संबंधित सामान्य प्रश्न एवं उत्तर

भूमि का व्यपवर्तन या डायवर्सन (Diversion) से संबंधित सामान्य लोगो में तरह तरह के प्रश्न होते है, जिनका उत्तर यहाँ पर दिया जा रहा है। इन प्रश्नों के अलावा भी यदि आपके पास कोई और प्रश्न या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें

  1. व्यपवर्तन या डायवर्सन से क्या आशय है ?
    What is meant by diversion?
    नियमानुसार डायवर्सन से आशय भूराजस्व के पुनर्निर्धारण से है व्यवहारिक रूप से प्रत्येक भूमि /भूखंड का भूराजस्व उसके उपयोग के अनुसार निर्धारित है जब किसी भूमि /भूखंड के उपयोग में परिवर्तन किया जाता है तो इसे व्यपवर्तन या डायवर्सन जैसे कृषि से आवासीय,आवासीय से व्यावसायिक तथा कृषि से व्यावसायिक आदिमध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता भूराजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण नियम 2018 के
    – According to the rules, diversion refers to the reassessment of land revenue on change of land use. As per the Madhya Pradesh Bhu Rajasva Sanhita ( Bhu Rajasva ka Nirdharan avam Punah Nirdharan) Niyam, 2018 , land revenue of a land parcel is recalculated with change of land use, like for example from agriculture to commercial use etc.
  2. डायवर्सन कब एवं किस स्थिति में किया जाना चाहिए ?
    When and under what conditions should diversion be done?
    डायवर्सन, किसी भी एक प्रयोजन में निर्धारित भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन में लाये जाने से पहले कराना चाहिए, जैसे कि कृषि से आवासीय, अथवा आवासीय से व्यवसायिक करने पर डायवर्सन किया जाना आवश्यक है
    Diversion shall be done when the land parcel marked for any one purpose is propsoed to be used for any other purpose, such as diversion from agriculture to residential, or from residential to commercial.
  3. डायवर्सन किस माध्यम द्वारा किया जा सकता हैं एवं प्रक्रिया कैसे पूर्ण की जा सकती हैं ?
    By what means can diversion be done and how can the process be completed?
    डायवर्सन की सम्पूर्ण प्रक्रिया राजस्व विभाग के पोर्टल … पर ऑनलाइन उपलब्ध है। यहाँ पर नागरिक/ किसान को स्वयं को रजिस्टर एवं लॉगइन करना होगा, उसके पश्चात् डायवर्सन की सूचना ऑनलाइन की जा सकती हैं। इस हेतु पोर्टल पर उपलब्ध “डायवर्सन ऑनलाइन प्रक्रिया” मैन्युअल में दर्शित प्रक्रिया का पालन करें।
    – The entire process of diversion is available online on the Revenue Department’s portal www.mpbhulekh.gov.in. Here the citizen / farmer will have to register and login, after that the intimation of diversion can be done online. For this follow the procedure shown in the “Diversion Online Process” manual available on the portal.
  4. व्यपवर्तन कराने हेतु कौन कौन से शुल्क देना होंगे ?
    What are the charges to be paid for getting the diversion done?
    मध्य।प्रदेश भूराजस्वप संहिता भूराजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण नियम, 2018 द्वारा स्था्नीय निकाय के प्रकारों तथा उनके निवेश क्षेत्र के आाधार पर व्यपवर्तन के प्रयोजन अनुसार प्रीमियम और भूराजस्व की दरें प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गयी हैं। अत प्रीमियम राशि एक बार, एक वर्ष का भूराजस्वप, और यदि उस पर पंचायत उपकर देय हो तो पंचायत उपकर की राशि कोषालय में देय होती है। इसके साथ ही खसरा एवं नक्शाे की प्रतिलिपि की फीस एवं पोर्टल शुल्कत देना होगा।
    According to the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Determination and Reassessment of Land Revenue) Rules, 2018, the rates of premium and land revenue per square meter have been fixed for the purpose of diversion based on the types of local bodies and their investment area. Therefore, the premium amount is one time, one year’s land revenue, and if Panchayat Upkar is payable on it, then the amount of Panchayat Upkar is payable in the Treasury. Along with this, fee for copy of measles and maps and portal fee will have to be paid.
  5. डायवर्सन हेतु जमा की जाने वाली राशि की गणना कैसे करें ?
    How to calculate the amount to be deposited for diversion?
    मध्य प्रदेश भूराजस्वा संहिता भूराजस्वक का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण नियम, 2018 अनुसूची क एवं ख द्वारा स्थाकनीय निकाय के प्रकारों तथा उनके निवेश क्षेत्र के आाधार पर व्य पवर्तन के प्रयोजन अनुसार प्रीमियम और भूराजस्व की दरें प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गयी हैं। पर लॉगइन पश्चात, डैशबोर्ड पर म
    According to the types of local bodies and their investment area, the rates of premium and land revenue per square meter have been fixed by the Madhya Pradesh Land Revenue Code, Assessment and Reassessment of Land Revenue Rules, 2018 Schedule A and B. After login, on Dashboard
  6. डायवर्सन हेतु किस माध्यम से राशि जमा की जा सकती है ?
    Through which means can the amount be deposited for diversion?
    पोर्टल पर डायवर्सन हेतु की गई गणना अनुसार ऑनलाइन चालान द्वारा राशि जमा करने की सुविधा दी गई हैं जो नागरिक ऑनलाइन बैंकिंग के साधनों का उपयोग कर जमा कर सकता है।
    According to the calculation done for diversion on www.mpbhulekh.gov.in portal, the facility of depositing the amount through online challan has been given, which the citizen can deposit using the means of online banking.
  7. क्या डायवर्सन शुल्क में प्रीमियम एक ही बार दिया जाता हैं ?
    Is the premium paid once in the diversion fee?
    www.mpbhulekh.gov.in पोर्टल पर डायवर्सन हेतु की गई गणना अनुसार ऑनलाइन चालान द्वारा राशी जमा करने की सुविधा दी गई हैं जिसमे डायवर्सन के प्रयोजन अनुसार पर एक बार लगने वाली प्रीमियम राशि एवं एक वर्ष का भू-राजस्व (वार्षिक शुल्क) शामिल होता है, इसके उपरांत प्रतिवर्ष भू-राजस्वा जमा किया जाना होगा जो कि इसी पोर्टल के माध्यम से जमा किया जा सकता है| भूमि उपयोग में परिवर्तन की दशा में करना चाहिए |
    According to the calculation done for diversion on www.mpbhulekh.gov.in portal, facility has been given to deposit amount through online challan, which includes one-time premium amount and one year land revenue (annual fee) according to the purpose of diversion. After this, land revenue will have to be deposited every year, which can be deposited through this portal. Should be done in case of change in land use.
  8. डायवर्सन कब किया जाना चाहिए?
    When should diversion be done?
    डायवर्सन निर्माण के पूर्व किया जाना चाहिये | निर्माण जिस भी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है उस प्रयोजन के लिए डायवर्सन किया जाना चाहिये जैसे कि यही कृषि भूमि पर आवासीय निर्माण का कार्य किया जाना है तो निर्माण कार्य शुरू करने से पहले कृषि से आवासीय डायवर्सन करना आवश्यक है |कृषि अनुसांगिक कार्य जैसे कि पशुचारा, अनाज संधारण आदि के लिये किये गए निर्माण पर डायवर्सन किया जाना आवश्यक नहीं है | परन्तु् ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि भूमि पर भूमि स्वाणमी द्वारा आवास प्रयोजन हेतु 200 वर्ग मीटर तक किया गया निर्माण एवं 40 वर्ग मीटर तक किया गया व्यवसायिक प्रयोजन का निर्माण को व्यपवर्तन से छूट प्रदान की गयी है।
    Diversion should be done before construction. For whatever purpose the construction is being done, diversion should be done for that purpose, such as residential construction is to be done on this agricultural land, then before starting the construction work, it is necessary to do residential diversion from agriculture.It is not necessary to do diversion on the construction done for agriculture related work like animal feed, grain storage etc. Provided that the construction done by the land owner on agricultural land in rural areas for housing purpose up to 200 square meters and construction done for commercial purpose up to 40 square meters has been exempted from diversion.
  9. क्या पूर्व से किसी एक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित भूमि को किसी दूसरे प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किया जा सकता है?
    Can land previously diverted for one purpose be diverted for another purpose?
    हाँ, यदि एक बार किसी एक प्रयोजन हेतु डायवर्सन किया जा चुका है तो वही प्रक्रिया अपनाकर पुन:उस भूमि को भिन्नक प्रयोजन हेतु परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे–कृषि से औद्योगिक भूमि के डायवर्सन को वापस औद्योगिक से कृषि या अन्य में प्रयोजन हेतु परिवर्तित किया जा सकता है।
    Yes, once the diversion has been done for any one purpose, then by adopting the same procedure, that land can be converted again for a different purpose. For example, the diversion of land from agriculture to industrial can be changed back from industrial to agriculture or for other purposes.
  10. क्या पहले से किसी अन्य प्रयोजन में ली जा रही भूमि या पहले से किये गए निर्माण का भी डायवर्सन किया जाना चाहिए?
    Whether the land already being taken for any other purpose or the construction already done should also be diversioned?
    हाँ,यदि निर्माण या प्रयोजन पहले से कर लिया गया है और राजस्वस विभाग के कर्मचारी या अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गयी है तो भूमि स्वामी व्यपवर्तन की सूचना ऑनलाइन कर सकता है और उसे ऐसा करना भी चाहिए।
    Yes, if the construction or purpose has already been done and no action has been initiated by the employee or officer of the Revenue Department, then the land owner can report the diversion online and he should also do so.
  11. क्या डायवर्सन किया जाना जरूरी है,एवं नहीं किया जाने पर क्या कार्यवाही की जा सकती है?
    Is diversion necessary to be done, and what action can be taken if it is not done?
    हाँ,यदि किसी भी एक प्रयोजन में निर्धारित भूमि का उपयोग भिन्नि प्रयोजन हेतु किया जा रहा है या करना चाहते हैं,तो नियम अनुसार डायवर्सन कराया जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता हैं तो विधि अनुसार आपके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।
    Yes, if the land earmarked for any one purpose is being used or wants to be used for a different purpose, then it is necessary to get diversion done according to the rules. If this is not done then action can be taken against you as per law.
  12. क्या व्यपवर्तन की सूचना के आवेदन को रद्द किया जा सकता है?
    Can an application for notice of diversion be rejected?
    नहीं,एक बार व्यपवर्तन की सूचना का आवेदन पूर्ण करने के उपरान्तै उसे रद्द नहीं किया जा सकता है। आवेदन की पुष्टि के बाद उक्ते भूमि को पूर्व प्रयोजन में लाने के लिए पुन:व्येपवर्तन की सूचना का आवेदन करना होगा इस स्थिति में प्रीमियम एवं भू-राजस्वक की देय राशि शून्यस रहती है तथा आगामी वर्ष के लिये भू-राजस्व देय होगी |
    No, once the application for notice of diversion is completed, it cannot be revoked. After the confirmation of the application, in order to bring the said land to the previous purpose, application for re-diversion notice will have to be made, in which case the premium and land revenue payable remains zero and land revenue will be payable for the next year.
  13. क्या किसी खसरा क्रमांक के सम्पूयर्ण क्षेत्रफल का व्यपवर्तन किया जाना आवश्यक है या आंशिक क्षेत्रफल का भी व्यकपवर्तत किया जा सकता है?
    Is it necessary to convert the entire area of ​​a khasra number or can the partial area also be converted?
    नहीं, किसी खसरा क्रमांक के सम्पूकर्ण क्षेत्रफल का व्यपवर्तन किया जाना आवश्यहक नहीं है उसके आंशिक क्षेत्रफल का भी व्यपवर्तन किया जा सकता है|
    No, it is not necessary to divert the entire area of ​​a khasra number, its partial area can also be diverted.
  14. क्या एक ही खाते केविभिन्न खसरों का एक साथ व्यपवर्तन किया जा सकता है?
    Can different Khasras of the same account be diverted simultaneously?
    हाँ, व्यपवर्तन की सूचना का आवेदन करते समय एक ही खाते के एक या एक से अधिक या खाते के समस्तन खसरों को व्यपवर्तन के लिए चुना जा सकता है| परन्तु व्यपवर्तन की सूचना के आवेदन में एक से अधिक खातों को नहीं चुना जा सकता है प्रत्येतक खाता के लिए पृथक-पृथक आवेदन करना आवश्यजक है।
    Yes, while applying for the notice of diversion, one or more than one or all the Khasas of the same account can be selected for diversion. But more than one account cannot be selected in the application of diversion notice, it is necessary to apply separately for each account.
  15. क्या अलग-अलग खातों के अलग-अलग खसरों का एक साथ व्यपवर्तन किया जा सकता है?
    Can different Khasras of different accounts be diverted together?
    नहीं, व्यपवर्तन की सूचना का आवेदन करते समय एक ही खाते के एक या एक से अधिक या खाते के समस्ती खसरों को व्यपवर्तन के लिए चुना जा सकता है| परन्तुत व्यपवर्तन की सूचना के आवेदन में एक से अधिक खातों को नहीं चुना जा सकता है प्रत्येक खाता के लिए पृथक-पृथक आवेदन करना आवश्यचक है।
    No, while applying for the notice of diversion, one or more than one or all the Khasras of the account can be selected for diversion. Provided that not more than one account can be selected in the application of diversion notice, it is necessary to make separate application for each account.
  16. क्या व्यपवर्तन की राशि को परिवर्तित किया जा सकता है?
    Can the amount of diversion be changed?
    व्यपवर्तन का शुल्क निर्धारण पोर्टल द्वारा किया जाता है, जिसका भुगतान आवेदक के द्वारा किया जाता है| आवेदक द्वारा व्यपवर्तन का शुल्क को परिवर्तित नहीं किया सकता है लेकिन गणना में त्रुटि होने पर राजस्व विभाग के अनुभागीय अधिकारी द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है|
    The fee for diversion is determined by the portal, which is paid by the applicant. The fee of diversion cannot be changed by the applicant but can be changed by the sectional officer of the revenue department if there is an error in the calculation.
  17. व्यपवर्तन में समस्या आने पर कहा सम्पर्क किया जा सकता है?
    Where can I be contacted if there is a problem with diversion?
    व्यपवर्तन से सम्बंधित समस्यायों के निराकरण के लिये टोल फ्री नंबर 1800 233 6763 पर संपर्क किया सकता है तथा https://mpbhulekh.gov.in पोर्टल पर ग्रीवेंस सेक्शन में शिकायत भी दर्ज की जा सकती है |
    For redressal of problems related to diversion one can contact on toll free number 1800 233 6763 and complaint can also be lodged in Grievance section on https://mpbhulekh.gov.in portal
  18. पोर्टल पर व्यपवर्तन राशि के भुगतान के पश्चात् यह कैसे कन्फर्म किया जा सकता है कि भुगतान कीराशि शासन के खाते में जमा की जा चुकी है ?
    After paying the diversion amount on the portal, how can it be confirmed that the payment amount has been deposited in the account of the government?
    व्यपवर्तन के शुल्क का भुगतान ट्रेज़री के माध्यम से होता है|अगर भुगतान सफल है तो इसकी जानकारी भूलेख तथा ट्रेज़री पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है|भूलेख पोर्टल के रिपोर्ट्स सेक्शन में कोषालय चालान खोजें में चालान संख्या, चालानशुल्क,CRN संख्या, BRN संख्या,उपभोक्ता का नाम तथा उपभोक्ता के मोबाइल नंबर द्वारा भुगतान की जानकारी खोजी जा सकती है|
    The payment of diversion fee is done through Treasury. If the payment is successful then its information can be obtained through Bhulekh and Treasury Portal. Search Treasury Challan in Reports section of Bhulekh Portal to find Challan Number, Challan Fee, CRN Number, Payment information can be searched by BRN number, consumer name and consumer’s mobile number.
  19. उपयोगकर्ता ने व्यपवर्तन की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया गया परन्तु पोर्टल पर दर्शित नहीं हो रहा है,इस स्थिति में क्या पुनः भुगतान किया जाये?
    The user has paid the amount of diversion online but it is not showing on the portal, in which case what should be paid again?
    पोर्टल के माध्यएम से किये गये भुगतान डेटा को MPtreasury के साथ अपडेट करने में कभी-कभी समय लग सकता है। इस हेतु 24 घंटे प्रतीक्षा करना उचित होगा। पुन:भुगतान करने में जल्दी नहीं कराना चाहिए। ऐसी स्थिति उत्परन्न होने पर पोर्टल पर उपलब्धस शिकायत दर्ज करने की सुविधा के माध्यम से अवगत कराना चाहिए।
    It may sometimes take some time to update the payment data made through the portal with MPTreasury. It would be advisable to wait 24 hours for this. Don’t be in a hurry to pay again. If such a situation arises, it should be informed through the complaint filing facility available on the portal.
  20. व्यपवर्तन की सूचना का आवेदन तथा अन्य सबन्धित दस्तासवेज डाउनलोड नहीं हो रहे है?
    Application for information of diversion and other related documents are not being downloaded?
    व्यपवर्तन सुविधा का उपयोग सभी प्रकार के browsers में किया जा सकता है परन्तु व्यपवर्तन अधिकतम सुविधापूर्ण उपयोगकर्ता अनुभव के लिए कंप्यूटर पर Mozila Firefox ब्राउजर का उपयोग करे| व्यपवर्तन से सम्बंधित समस्यायों के लिए इस पोर्टल (www.mpbhulekh.gov.in) पर उपलब्ध टोल फ्री नंबर्स 18002336763 पर संपर्क किया सकता।
    The diversion feature can be used in all types of browsers but for the most convenient user experience, use the Mozilla Firefox browser on the computer. For problems related to diversion, one can contact on toll free numbers 18002336763 available on this portal (www.mpbhulekh.gov.in).
  21. क्या आवेदक का भूमिस्वामी होना अनिवार्य है?
    Is it mandatory for the applicant to be a Bhumiswami?
    नहीं,अन्य व्यक्ति भी भूमि स्वामी के ओर से आवेदन कर सकता है।
    No, other person can also apply on behalf of the land owner.
  22. क्या संस्था भूमि स्वामी के रूप में डायवर्सन के लिए आवेदन कर सकती है?
    Can the organization apply for diversion as a land owner?
    हां,संस्था अनिवार्य दस्तावेज और जानकारी अपलोड करके आवेदन कर सकती है।
    Yes, the institution can apply by uploading the mandatory documents and information.
  23. व्यपवर्तन सूचना हेतु आवेदन करते समय कौन-कौन से दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक है?
    What are the documents required to be submitted while applying for Diversion Information?
    मुख्य रूप से पहचान प्रमाण,पता प्रमाण,तथा व्यपवर्तन का स्केच आवश्यक हैं।
    Mainly identity proof, address proof, and a sketch of diversion are required.
  24. क्या उपयोगकर्ता एक ही आवेदन में एक या अधिक व्यपवर्तन प्रयोजनों के लिए आवेदन कर सकता है?
    Can a user apply for one or more diversion purposes in the same application?
    हाँ, उपयोगकर्ता एक ही आवेदन में एक या अधिक व्यपवर्तन के प्रयोजनों के लिए आवेदन कर सकता है। पृथक-पृथक प्रयोजनों का क्षेत्रफल पृथक-पृथक बताया जाना अनिवार्य है।
    Yes, the user can apply for one or more diversion purposes in the same application. It is mandatory to state the area of ​​different purposes separately.
  25. भूमि क्षेत्रफल का माप यदि एकड़/दशमलव/हेक्टेयर/वर्ग फुट में है,क्या पोर्टल इस माप को स्वीकार करेगा?
    If the measurement of land area is in acre/decimal/ha/sq ft, will the portal accept this measurement?
    नहीं,यहां पर क्षेत्रफल केवल बर्ग मीटर में ही भरा जा सकता है। क्षेत्रफल को परिवर्तित करने की सुविधा “क्षेत्र रूपांतरण”के रूप में पोर्टल पर दी गई है।
    No, the area here can be filled in square meters only. The facility to convert the area is given on the portal in the form of “Area Conversion”.
  26. क्या डायवर्सन आवेदन करते समय पृथक से खसरा और नक्शा की प्रति आवश्यक है?
    Is the copy of Khasra and Map required separately while applying for diversion?
    नहीं,उक्त प्रतियो का शुल्क आवेदन प्रक्रिया में शामिल है। आवेदन करने के साथ ही उक्तध प्रतिलिपि स्व्त: आवेदन के साथ संलग्न हो जाती हैं और आवेदक को भी उपलब्ध् होती हैं।
    No, the fee for the said copies is included in the application process. Along with the application, the said copy automatically gets attached to the application and is also available to the applicant.
  27. क्या ऑफ़लाइन चालान का उपयोग व्यपवर्तन की सूचना ऑनलाइन देने के लिए किया जा सकता है?
    Can offline challan be used to report diversion online?
    ऑफ़लाइन चालान जमा कर ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा पब्लिक उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं है। ऑफलाइन चालान के साथ आवेदन भौतिक रूप से संबंधित उपखण्डी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुतत करना होगा।
    Facility to apply online by submitting offline challan is not available to public users. The application along with offline challan will have to be submitted physically before the concerned sub-divisional officer.
  28. उपयोगकर्ता द्वारा व्यपवर्तन की सूचना का आवेदन गलत प्रयोजन अथवा गलत क्षेत्रफल चयन किये जाने की स्थिति में क्या रद्द किया जा सकता है?
    What can be the cancellation of application for diversion notice by the user in case of wrong purpose or wrong area being selected?
    नहीं|
    No
  29. व्यपवर्तन सूचना आवेदन के अनुमोदन के लिए समय सीमा क्या है?
    What is the time limit for approval of diversion information application?
    ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है परन्तु व्यपवर्तन की सूचना उपखण्ड अधिकारी द्वारा 30 दिवस की अवधि में पुष्टय न किये जाने पर राजस्वप अभिलेख में उपखण्डन अधिकारी के आदेश के अध्यपधीन दर्ज किये जाने के निर्देश हैं।
    No such time limit is prescribed, but if the information of diversion is not confirmed by the sub-divisional officer within 30 days, there are instructions to be recorded in the revenue records under the order of the sub-divisional officer.
  30. व्यपवर्तन सूचना आवेदन की स्थिति कैसे पता की जा सकती है?
    How can the status of Diversion Information Application be tracked?
    वेबसाइट www.Mphulekh.com पर जाएं -> “Track request” पर आवेदन संख्या दर्ज करें।
    Visit the website www.Mphulekh.com -> Enter Application Number on “Track request”.
  31. क्या राजस्व दल द्वारा व्यपवर्तन आवेदन करने के पश्चात् भूमि का भौतिक निरिक्षण किया जायेगा ?
    Will the physical inspection of the land be done after the revenue team makes diversion application?
    नहीं , मध्य|प्रदेश भू-राजस्वय संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 की धारा ५९ के अनुसार यदि आवश्यक होता है तो पुनर्निर्धारण किया जा सकता है |
    No, according to section 59 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Assessment and Reassessment of Land Revenue) Rules, 2018 reassessment can be done if necessary.
  32. यदि किसी आवेदक ने नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्र में आ रही भूमि का डायवर्सन उस उपयोग में किया जिस उपयोग में वह भूमि नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं है, तो इस स्थिति में क्या होगा ?
    If an applicant has diverted the land coming in the city and village investment area to the use in which the land is not approved by the city and village investment department, then what will happen in this situation?
    ऐसी स्थिति में यदि आवेदक द्वारा आवेदन दिया जाता है तो आवेदन उपखंड अधिकारी द्वारा पुष्ट किया जायेगा परन्तु अन्य नियमो / अधिनियमों के जिनका उल्लंघन हो रहा है उस से सबंधित कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा की जा सकती है | नियमो का पालन करने का दायित्व आवेदक का है |
    In such a situation, if the application is made by the applicant, then the application will be confirmed by the sub-divisional officer, but action related to other rules / acts which are being violated can be taken by the competent authority. It is the responsibility of the applicant to follow the rules.
  33. व्य्पवर्तन के प्रकरण के स्वीकृत होने पर, यदि किसी खसरा नम्बरर की आंशिक भूमि का व्यवपवर्तन किया गया है तो व्यवपवर्तन कराने वाले के नाम के स्थान पर सभी खातेदारों के नाम नवीन खसरा में आ जाते हैं?
    On the acceptance of the diversion case, if a part of the land of any Khasra number has been diverted, then the names of all the Khasradars appear in the new Khasra on the establishment of the name of the person carrying out the diversion.
    डायवर्सन किसी खाते के एक भू भाग का हो रहा है ,अतः उस खाते के सभी भूमिस्वामियों के नाम आएंगे ,किसी एक भूमिस्वामी का नहीं आएगा|
    Diversion is taking place in one part of an account, so the names of all the landowners of that account will come, not any one land owner.
  34. मेरी शामिल खाते की भूमि है ,जिसमे मेरे अलावा चार अन्य भूमिस्वामी हैं ,मैं अपने हिस्से की भूमि को डायवर्ट करता हूँ ,तो डायवर्सन शुल्क केवल मुझ पर लगेगा या सभी भूमिस्वामियों पर आरोपित होगा ?
    I have the land of my included account, in which there are four other Bhumiswamis apart from me, if I divert the land of my share, then the diversion fee will be charged only on me or will it be charged on all the landowners?
    उस भूमि पर आरोपित डायवर्सन शुल्क भी सभी भूमिस्वामियों पर देय होगा।
    The diversion fee levied on that land will also be payable on all the landowners.
  35. शामिल खाते की भूमि के एक भाग के अपने कब्जे वाली भूमि का मैं डायवर्सन करना चाहता हूँ ,मुझे क्या कार्रवाई करना चाहिए ,ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो ?
    I want to do diversion of a part of the land in the involved account, what action should I take, so that there is no dispute in future?
    कब्ज़े वाली भूमि का बॅटवारा तहसील न्यायलय से कराना चाहिए | बॅटवारा अमल हो कर स्वयं के नाम पर होने के उपरांत ही एकल नाम से खसरे को डायवर्सन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए| WebGIS पोर्टल पर निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत अधिकतम 15 दिन में खसरे में भूमि परिवर्तित होने की प्रविष्टि प्राप्त होगी|
    The division of the occupied land should be done by the Tehsil Court. Application should be submitted for diversion of measles in single name only after the partition is implemented in one’s own name. After depositing the prescribed fee on the WebGIS portal, entry will be received for conversion of land into measles in maximum 15 days.
  36. डाइवर्टेड भूमि पर शुल्क, शास्ति ,व्याज की राशि केवल मुझ से ही वसूल होगी या वसूली की कार्यवाई सभी सह खातेदारों विरुद्ध होगी
    Will the amount of duty, penalty, interest on the diverted land be recovered only from me or will the recovery action be against all co-ledgers?
    डायवर्सन नियम 16 2 के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी स्वप्रेरणा से या पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर धारा 59 की उपधारा 9 के अधीन कार्यवाई कर प्रीमियम ,पुनर्निर्धारित भूराजस्व ,देय ब्याज एवं देय शास्ति की सम्मलित राशि जमा करने हेतु सभी अभिलिखित भूमिस्वामियों को मांगपत्र भेज कर वसूली की कार्यवाई करेगा।
    Under the Diversion Rule 16 (2), the Sub-Divisional Officer on his own motion or on the basis of the Patwari report, taking action under sub-section (9) of section 59, to deposit the amount of premium, rescheduled land revenue, interest payable and penalty payable. Will send recovery action.
  37. शामिल खसरों पर बिना सूचना व्यपवर्तन के प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय सभी खातेदारो पर या एक पर प्रकरण दर्ज किया जाये |
    While submitting the report on the involved khasras without diversion, case should be registered on all the account holders or on one.
    खसरे में उल्लेखित सभी अभिलिखित भूमिस्वामियों के नाम पर प्रकरण बनाये जाएंगे |
    Cases will be made in the name of all the landowners mentioned in the measles.
  38. व्यपपवर्तन पश्चात यदि सभी खातेदारों के नाम खसरो पर है उस स्थिति में क्या एक खाताधारक भूमि को विक्रय कर सकता है|
    After diversion, if the names of all the account holders are on Khasras, in that case can one account holder sell the land.
    ऐसी स्थिति में नियमानुसार पहले खाताधारक उस खाते के बाकी खसरों से हक़ त्याग करे, तत्पश्चात विक्रय किया जा सकता है|
    In such a situation, according to the rules, first the account holder should give up the rights from the rest of that account, after that sale can be done.
  39. यदि मैं अपनी भूमि व्यपवर्तित कर लूं और शासन को सूचना न दूँ ,तो क्या कार्यवाई हो सकती है ?
    What action can be taken if I divert my land and do not inform the government?
    डायवर्सन नियम 16 (1) अनुसार “पटवारी या नगर सर्वेक्षक प्रति वर्ष अपनी अधिकारिता के अंदर समस्त सर्वेक्षण संख्यांक तथा भूखण्ड संख्यांकों का निरीक्षण करेंगे| ऐसे निरीक्षण के समय ऐसे प्रत्येक प्रकरण की रिपोर्ट जिसके व्यपवर्तन की सूचना भूमिस्वामी /भूमिस्वामियों ने नहीं दी है या नियम 11 के अधीन असत्य सूचना दी है प्ररूप- दो में उपखण्ड अधिकारी को देंगे। ” स्पष्ट है कि पटवारी ऐसे सभी भू खण्डों के भूमिस्वामियों के भूखण्डों की व्यपवर्तन रिपोर्ट देने को बाध्य है जिसकी सूचना भूमिस्वामी/भूमिस्वामियों ने नहीं दी है। पटवारी द्वारा गश्त दिनांक तक किसी भूखंड के सम्पूर्ण व्यपवर्तित भाग की व्यपवर्तन रिपोर्ट उस भूमि पर दर्ज सभी भूमिस्वामियों के विरुद्ध प्रस्तुत करेगा|( प्रकरण बनाते समय कब्ज़ा किस भूमिस्वामी का है ये महत्वपूर्ण नहीं है , क्यूंकि व्यपवर्तन भूमि का हो रहा है अतः उस भूमि पर दर्ज सभी भूमिस्वामियों का नाम नियमानुसार आएगा।
    According to Diversion Rule 16 (1) “Patwari or city surveyor shall inspect all survey numbers and plot numbers within his jurisdiction every year. If false information has been given under 11, will be given to the sub-divisional officer in Form-2.”It is clear that the Patwari is obliged to give diversion report of the plots of the landowners of all such plots, whose information has not been given by the Bhumiswami / Bhumiswami. The diversion report of the entire diverted part of a plot by the Patwari till the date of patrolling all the landowners recorded on that land. (While making the case, it is not important which landowner is in possession, because diversion of land is taking place, so the names of all the landowners registered on that land will come as per rules.
  40. यदि मैं अपनी भूमि व्यपवर्तित कर लूं और शासन को सूचना न दूँ ,तो क्या कार्यवाई हो सकती है ?
    What action can be taken if I divert my land and do not inform the government?
    डायवर्सन नियम 16 1 अनुसार “पटवारी या नगर सर्वेक्षक प्रति वर्ष अपनी अधिकारिता के अंदर समस्त सर्वेक्षण संख्यांक तथा भूखण्ड संख्यांकों का निरीक्षण करेंगे ऐसे निरीक्षण के समय ऐसे प्रत्येक प्रकरण की रिपोर्ट जिसके व्यपवर्तन की सूचना भूमिस्वामी /भूमिस्वामियों ने नहीं दी है या नियम 11 के अधीन असत्य सूचना दी है प्ररूप दो में उपखण्ड अधिकारी को देंगे। ” स्पष्ट है कि पटवारी ऐसे सभी भू खण्डों के भूमिस्वामियों के भूखण्डों की व्यपवर्तन रिपोर्ट देने को बाध्य है जिसकी सूचना भूमिस्वामी/भूमिस्वामियों ने नहीं दी है। पटवारी द्वारा गश्त दिनांक तक किसी भूखंड के सम्पूर्ण व्यपवर्तित भाग की व्यपवर्तन रिपोर्ट उस भूमि पर दर्ज सभी भूमिस्वामियों के विरुद्ध प्रस्तुत करेगा प्रकरण बनाते समय कब्ज़ा किस भूमिस्वामी का है ये महत्वपूर्ण नहीं है , क्यूंकि व्यपवर्तन भूमि का हो रहा है अतः उस भूमि पर दर्ज सभी भूमिस्वामियों का नाम नियमानुसार आएगा।
    According to Diversion Rule 16 (1) “Patwari or city surveyor shall inspect all survey numbers and plot numbers within his jurisdiction every year. If false information has been given under 11, will be given to the sub-divisional officer in Form-2″It is clear that the Patwari is obliged to give diversion report of the plots of the landowners of all such plots, whose information has not been given by the Bhumiswami / Bhumiswami. The diversion report of the entire diverted part of a plot by the Patwari till the date of patrolling all the landowners recorded on that land. (While making the case, it is not important which landowner is in possession, because diversion of land is taking place, so the names of all the landowners registered on that land will come as per rules.

10 thoughts on “भूमि का व्यपवर्तन या डायवर्सन (Diversion) से संबंधित सामान्य प्रश्न एवं उत्तर”

  1. Yeh amod pramod divertion kya hota h?? Iske uses kya hai?? Kya yeh property mortgage kr skte h bank me??

    Reply
  2. मेरे खाता में दो अलग अलग खसरा है जिनका कुलयोग 0.022 हेक्टेयर है क्या इसके सम्पूर्ण छेत्रफल डायवर्सन हो सकता है।

    Reply
  3. क्या एक खसरा नंबर से एक से अधिक बार डायवर्सन हो सकता है

    Reply
  4. एक भूमि सर्वे नंबर को तीन किसानों ने खरीदा । एक किसान ने अपनी हिस्से की संपूर्ण रकवे का व्यपवर्तन करा लिया । सर्वे नंबर टूट कर दो हो गए। अब दोनो सर्वे नंबर में तीनों किसानों के नाम आ रहे है। नामों में सुधार एसडीएम साहब के व्यपवर्तन आदेश से कर सकते है ????

    Reply

Leave a Comment

Megapari